ओडिशा: 2 सरकारी अधिकारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी सतर्कता मामलों में दोषी ठहराए गए

राज्य सतर्कता विभाग द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार और जालसाजी के मामलों में मंगलवार को ओडिशा सरकार के दो अधिकारियों और एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को दोषी ठहराया गया।

विभाग ने एक बयान में कहा कि दोषी स्कूल शिक्षक नागेश कुमार महाकुड, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लीलाबती मोहंता और राजस्व निरीक्षक रमेश चंद्र मिश्रा (सेवानिवृत्त) हैं।

बालासोर के उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसडीजेएम) की अदालत ने महाकुड को एक साल और मोहंता को दो साल की कैद की सजा सुनाई।

READ ALSO  अपवाद परिस्थितियों में लिखित बयान दाखिल करने की समयावधि फैमिली कोर्ट द्वारा बढ़ाई जा सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट

बयान में कहा गया है कि दोनों को 10,000 रुपये का जुर्माना देने को कहा गया, अन्यथा उन्हें दो महीने के लिए अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

इसमें कहा गया है कि सेवानिवृत्त आरआई को एक लाभार्थी को अनुचित आधिकारिक लाभ देने, जिससे सरकारी/सार्वजनिक धन की हानि हुई, के लिए दोषी ठहराया गया है।

विशेष न्यायाधीश-सतर्कता, बोलांगीर की अदालत ने मिश्रा को दो साल की जेल की सजा और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। भुगतान न करने पर सेवानिवृत्त कर्मचारी को दो माह का कठोर कारावास भुगतना होगा।

READ ALSO  हाईकोर्ट को अनुशासनात्मक कार्यवाही मे फिर से जांच के लिए उसी चरण से वापस भेजना चाहिए जहां से गलती हुई थी: सुप्रीम कोर्ट

विभाग ने कहा कि वह अब महाकुड और मोहंता की बर्खास्तगी और मिश्रा की पेंशन रोकने के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास जाएगा।

Related Articles

Latest Articles