ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को एक व्यक्ति को एक महिला से बलात्कार का दोषी पाए जाने पर 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
रायरंगपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार ने महिला से बलात्कार के आरोप में 23 वर्षीय ठाकुर सोरेन को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त लोक अभियोजक पंकज कुमार दास ने कहा, अदालत ने दोषी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
यह घटना 16 मई, 2018 को आसनबनी गांव में हुई जब महिला एक खेत में शौच करने गई थी।
दास ने कहा, फैसला पीड़िता के बयान, 13 गवाहों और मेडिकल रिपोर्ट पर आधारित था।