फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से कथित रूप से रिश्वत मांगने के मामले में एनसीबी के मुंबई के अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ सीबीआई 22 मई तक कोई भी निरोधात्मक कार्रवाई नहीं करेगी। सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट को यह आश्वासन दिया है। वानखेड़े को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था।
समीर वानखेड़े ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई के नोटिस पर रोक लगाने की मांग की थी। सीबीआई ने आर्यन खान से ड्रग्स केस में छोड़ने के लिए 25 लाख रुपये की रिश्वत मांगने के आरोपों को लेकर समीर वानखेड़े को पूछताछ के लिए बुलाया था।
सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश वकील निखिल गोयल ने कहा कि समीर वानखेड़े की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। सीबीआई ने कहा कि समीर वानखेड़े के खिलाफ महाराष्ट्र का है और ये महाराष्ट्र की कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आएगा। उसके बाद समीर वानखेड़े ने हाईकोर्ट से याचिका वापस ले ली। वानखेड़े ने हाई कोर्ट से महाराष्ट्र की कोर्ट में याचिका दाखिल करने की छूट मांगी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया।