श्रीनगर सहित जम्मू और कश्मीर में 15 स्थानों पर एनआईए ने मारे छापे

आतंकवाद से संबंधित एक मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने श्रीनगर सहित जम्मू और कश्मीर में 15 स्थानों पर छापे मारे। छापेमारी फिलहाल जारी है।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एनआईए के अधिकारियों ने जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की सहायता से जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर, शोपियां, कुलगाम, बडगाम, बारामूला, अनंतनाग, पुंछ और राजौरी जिले में छापेमारी की। एक अधिकारी ने छापेमारी की पुष्टि की और कहा कि यह तलाशी अभियान पाकिस्तानी कमांडरों, संचालकों के इशारे पर विभिन्न छद्म नामों के तहत संचालित आतंकी समूहों द्वारा रची गई आपराधिक साजिश से संबंधित है।

श्रीनगर में एनआईए की टीमों ने जामिया मस्जिद के पास कुरसू राजबाग में मोहम्मद अय्यूब पख्तून, तारिक अहमद और स्वर्गीय हबीबुल्लाह पख्तून के सफीन पुत्रों के संयुक्त आवासीय घर पर छापा मारा। इसी तरह एक अन्य टीम ने मुस्तफा-अबाद जकूरा निवासी गुलाम रसूल पिंजू पुत्र मुश्ताक अहमद पिंजू के घर पर छापेमारी की।

बडगाम में एनआईए की एक अन्य टीम ने युद्ध संगम में गफ्फार खान के पुत्र सज्जाद अहमद खान के परिसरों की तलाशी ली और उसे पूछताछ के लिए हिरास्त में लिया है। एजेंसी ने मीर मोहल्ला नसरुल्लापोरा निवासी अब्दुल अजीज राठेर के पुत्र फैयाज अहमद राठेर के घर की गहन तलाशी ली।

कुलगाम में एनआईए की टीमों ने गुलाम नबी के बेटे रौफ अहमद शेख के रामपोपरा कैमोह और संगस कुलगाम में शाहनवाज हाजम के आवासीय घरों पर छापा मारा। शोपियां में एनआईए के अधिकारियों ने गुलाम मोहम्मद हाजी के बेटे शौकत गनी के खुरमपोरा और किल्लोरा मलिकगुंड में अब्दुल रहमान खान के बेटे मुदासिर रहमान के आवासीय घरों की तलाशी ली।

READ ALSO  बॉम्बे हाईकोर्ट ने ईडी जांच के बीच शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की बेदखली पर रोक लगाई

इसी तरह चतरगुल, अनंतनाग में मोहम्मद अय्यूब पठान की बेटी उल्फत जान से एनआईए के अधिकारियों ने पूछताछ की। मोहम्मद इकबाल हाजी के पुत्र उमर इकबाल हाजी के खिरम अनंतनाग स्थित आवासीय घर की भी एजेंसी ने तलाशी ली। जम्मू क्षेत्र के पुंछ में दो और राजौरी जिले में एक स्थान पर छापेमारी की जा रही है।

Ad 20- WhatsApp Banner
READ ALSO  [मोटर दुर्घटना मुआवज़ा] केवल पूर्व व्यवसाय को जारी न रख पाने के आधार पर 100% कार्यात्मक अक्षमता नहीं मानी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles