अलकनंदा नदी प्रदूषण: एनजीटी ने जल शक्ति मंत्रालय को नोटिस जारी किया

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के प्रदूषण से संबंधित कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के अपने पहले के आदेश का पालन करने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को नोटिस जारी किया है।

एनजीटी एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें दावा किया गया था कि उत्तराखंड में बद्रीनाथ के मास्टर प्लान को क्रियान्वित करते समय नदी में मलबा छोड़ा जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप जल निकाय प्रदूषित हो रहा है।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से संबंधित मुकदमों पर जानकारी देने को कहा

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने कहा कि न्यायाधिकरण ने इस साल 29 मई को अपने पहले आदेश में जल शक्ति मंत्रालय (एमओजेएस) को दो महीने के भीतर अपनी प्रतिक्रिया और कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था।

Play button

पीठ में न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल भी शामिल थे, जिन्होंने हाल के आदेश में कहा कि केंद्रीय मंत्रालय की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

ट्रिब्यूनल ने कहा, “29 मई के आदेश में निहित निर्देश के अनुपालन के लिए जल शक्ति मंत्रालय के सचिव को ताजा नोटिस भेजा जाए।”

READ ALSO  मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बिना कोई मुद्दा तय किए दायर की गई चुनाव याचिका खारिज कर दी

मामले को आगे की कार्यवाही के लिए 4 जनवरी को सूचीबद्ध किया गया है।

Related Articles

Latest Articles