पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने लंबित और नए मामलों पर नए आपराधिक कानूनों की लागू होने की स्थिति को स्पष्ट किया

एक महत्वपूर्ण फैसले में, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 1 जुलाई, 2024 से लागू होने वाले नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर स्पष्टता प्रदान की है। न्यायमूर्ति सुमीत गोयल ने 11 जुलाई, 2024 के अपने निर्णय में मौजूदा आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) से नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) में संक्रमण के संबंध में महत्वपूर्ण सिद्धांतों को स्पष्ट किया है।

मामले की पृष्ठभूमि:

यह निर्णय एक आरोपी द्वारा दायर याचिका (CRM-M-31808-2024) में आया है, जिसमें उसके खिलाफ 4 नवंबर, 2023 को भारतीय दंड संहिता की धारा 406/498-A के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी। याचिका मूल रूप से 3 जुलाई, 2024 को CrPC की धारा 482 के तहत दायर की गई थी। हालांकि, 1 जुलाई, 2024 से नए कानून लागू होने के साथ ही पुराने CrPC के तहत याचिका की स्वीकार्यता पर प्रश्न उठने लगे।

मुख्य कानूनी मुद्दे:

1. लंबित और नए मामलों पर पुराने CrPC बनाम नए BNSS की लागू होने की स्थिति

2. नए कानूनों में बचाव खंडों की व्याख्या

3. प्रक्रिया संबंधी कानूनों का प्रतिलोम (रेट्रोस्पेक्टिव) लागू होना

4. संक्रमण के दौरान आरोपी व्यक्तियों के अधिकार

न्यायालय का निर्णय:

न्यायमूर्ति गोयल ने निम्नलिखित प्रमुख अवलोकन और निर्णय किए:

1. CrPC 1973 को 1 जुलाई, 2024 से निरस्त कर दिया गया है। उस तिथि से पुराने CrPC के तहत कोई नई अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या याचिका दायर नहीं की जा सकती।

2. 30 जून, 2024 तक लंबित सभी प्रक्रियाएं (अपील, आवेदन, परीक्षण, जांच, जांच) पुराने CrPC के तहत जारी रहेंगी।

3. 1 जुलाई, 2024 को या उसके बाद शुरू की गई किसी भी नई प्रक्रिया नए BNSS के तहत होनी चाहिए।

4. BNSS की धारा 531 में बचाव खंड न केवल अपील और आवेदनों पर लागू होता है, बल्कि लंबित पुनरीक्षण, याचिकाओं और शिकायतों पर भी लागू होता है।

5. संक्रमण के संबंध में धारा 4 और 531 के पीछे की विधायी मंशा में कोई अस्पष्टता नहीं है।

6. प्रक्रिया संबंधी कानूनों में परिवर्तन प्रतिलोम (रेट्रोस्पेक्टिव) लागू होते हैं, और आरोपी व्यक्तियों का किसी विशेष प्रक्रिया में निहित अधिकार नहीं होता।

न्यायमूर्ति गोयल ने निर्णय में उद्धृत किया:

“नए कानून एक मजबूत अभियोजन के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे, जो राज्य (समाज), पीड़ित और आरोपी के बीच संतुलन स्थापित करेंगे। यह प्रतिरोध, न्याय और न्याय की प्रक्रिया को और भी मजबूत बनाएंगे।”

बचाव खंडों की व्याख्या पर, न्यायालय ने कहा:

“BNSS, 2023 की धारा 4 और धारा 531 के प्रावधान अनिवार्य हैं, जिसके परिणामस्वरूप 01.07.2024 से पहले लंबित किसी भी अपील/आवेदन/पुनरीक्षण/याचिका/परीक्षण/जांच या जांच को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों के अनुसार निपटाया, जारी रखा, आयोजित किया या किया जाना चाहिए (जैसा भी मामला हो)।”

वकीलों के तर्क:

याचिकाकर्ता के वकील, श्री उज्जवल आनंद ने तर्क दिया कि पुराने CrPC के तहत दायर याचिका स्वीकार्य होनी चाहिए क्योंकि FIR BNSS के लागू होने से पहले दर्ज की गई थी।

UT चंडीगढ़ के सार्वजनिक अभियोजक, श्री मनीष बंसल ने तर्क दिया कि BNSS के लागू होने के मद्देनजर याचिका स्वीकार्य नहीं है।

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