कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणम ने बुधवार को न्यायमूर्ति त्रिथंकर घोष की एकल न्यायाधीश पीठ को उसी अदालत के पूर्व न्यायाधीश और तमलुक लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करने के लिए आवंटित किया।
गंगोपाध्याय ने इस महीने की शुरुआत में जिला पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई एक प्राथमिकी को चुनौती दी है।
उन्होंने मूल रूप से न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की एकल न्यायाधीश पीठ में याचिका दायर की थी। हालांकि, मंगलवार को जस्टिस सेनगुप्ता ने व्यक्तिगत आधार पर मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।
गंगोपाध्याय ने एफआईआर रद्द करने की गुहार लगाते हुए याचिका दायर की क्योंकि इससे उनकी अभियान प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती है। तमलुक में छठे चरण के लिए 25 मई को मतदान होना है।
25,753 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के एक वर्ग द्वारा दायर शिकायत पर भारतीय दंड संहिता और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न गैर-जमानती धाराओं के तहत 5 मई को तमलुक पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी थी। हाईकोर्ट के आदेश और कथित तौर पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के करीबी हैं।
शिकायत की जड़ तामलुक में भाजपा समर्थकों द्वारा निकाला गया जुलूस था, जब गंगोपाध्याय 4 मई को एक उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे थे।
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जब जुलूस उस क्षेत्र से गुजरा तो तनाव शुरू हो गया, जहां कुछ बर्खास्त स्कूल कर्मचारी कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।
एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद गंगोपाध्याय ने कहा कि फर्जी आरोपों पर आधारित ऐसी एफआईआर काफी आम हैं और वह इसके परिणाम का सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, “मैं देखना चाहता हूं कि जो लोग इस तरह के फर्जी आरोप लगा रहे हैं वे कब तक कानून के शिकंजे से बच सकते हैं।”