NEET-UG 2024: 50 से अधिक सफल उम्मीदवारों ने परीक्षा रद्द होने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की

चल रहे विवाद के बीच, गुजरात के 50 से अधिक NEET-UG उम्मीदवारों, जिनमें शीर्ष रैंक वाले उम्मीदवार भी शामिल हैं, ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वे केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक (NEET-UG) को किसी भी संभावित रद्दीकरण के खिलाफ निषेधाज्ञा की मांग कर रहे हैं। इस साल 5 मई को आयोजित की गई इस परीक्षा में पेपर लीक और प्रतिरूपण जैसे कदाचार के आरोप लगे हैं।

याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को घटनाओं की गहन जांच करने और परीक्षा की अखंडता से समझौता करने में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की है। यह याचिका मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ द्वारा NEET-UG से संबंधित 26 अन्य याचिकाओं की समीक्षा करने से कुछ समय पहले दायर की गई थी। इनमें दोबारा परीक्षा कराने और कथित अनियमितताओं की व्यापक जांच की मांग शामिल है।

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एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा, नीट-यूजी 2024 में देश भर के 4,750 केंद्रों पर लगभग 24 लाख उम्मीदवारों ने भाग लिया। अनियमितताओं की उभरती रिपोर्टों ने कई शहरों में विरोध प्रदर्शन को बढ़ावा दिया है और राजनीतिक समूहों के बीच विवाद का विषय बन गया है।

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8 जुलाई को होने वाली आगामी सुनवाई में उन कई याचिकाओं पर भी विचार किया जाएगा, जो परीक्षा को रद्द करने, उसके बाद फिर से परीक्षा कराने और गहन जांच की वकालत करती हैं।

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वकील देवेंद्र सिंह द्वारा प्रस्तुत, सिद्धार्थ कोमल सिंगला और 55 अन्य द्वारा दायर याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि परीक्षा को फिर से आयोजित करना न केवल मेहनती छात्रों के लिए “अनुचित और कठोर” होगा, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) के तहत संरक्षित उनके शिक्षा के अधिकार का भी उल्लंघन होगा। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से आग्रह किया है कि वह केंद्र और एनटीए को निर्देश दे कि वे उन अभ्यर्थियों को चिन्हित करें और दंडित करें जिन्होंने अनुचित व्यवहार अपनाया है तथा उन परीक्षा केंद्रों की जांच करें जहां दिशानिर्देशों का उल्लंघन होने की संभावना है।

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