NEET-UG 2024 को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई

20 छात्रों के एक समूह ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें NEET-UG 2024 परीक्षा को रद्द करने और 5 मई को आयोजित परीक्षा के दौरान कथित कदाचार की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा अदालत की निगरानी में जांच शुरू करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने फिर से परीक्षा कराने का भी आग्रह किया है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) और अन्य जिम्मेदार संस्थाएं एक नई परीक्षा की निगरानी करें।

यह कानूनी कदम तब उठाया गया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में शुक्रवार को केंद्र सरकार और NTA से एक अन्य याचिका के संबंध में जवाब मांगा, जिसमें परीक्षा के दौरान प्रश्नपत्र लीक और अन्य विसंगतियों के दावों के बाद CBI जांच की मांग की गई थी।

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याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि परीक्षा की विश्वसनीयता से समझौता किया गया है, उन्होंने “बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और धोखाधड़ी प्रथाओं” का हवाला दिया है। इसमें प्रश्नपत्र लीक की पुष्टि की गई रिपोर्टें शामिल हैं, जिसके कारण कई गिरफ्तारियाँ हुईं और प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गईं, जैसा कि मीडिया आउटलेट्स में बताया गया है। उन्होंने एनटीए द्वारा जारी परीक्षा परिणामों की सत्यनिष्ठा पर चिंता व्यक्त की, जिसमें शीर्ष स्कोर करने वालों की असामान्य रूप से उच्च संख्या दिखाई गई, जिसमें 67 उम्मीदवारों ने 720 में से 720 का पूर्ण स्कोर प्राप्त किया, और 620 से 720 के बीच स्कोर करने वाले छात्रों में 400 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

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वकील धीरज सिंह द्वारा तैयार की गई याचिका में इन असफलताओं से कथित रूप से वंचित मेधावी छात्रों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए अदालत की निगरानी में सीबीआई या समकक्ष स्वतंत्र एजेंसी द्वारा गहन जांच की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इसमें “परीक्षा के बाद के विश्लेषण” की भी मांग की गई है, जिसमें उच्च स्कोर करने वाले उम्मीदवारों की शैक्षणिक पृष्ठभूमि की जांच और भविष्य की परीक्षाओं में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए फोरेंसिक जांच शामिल है।

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