सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए द्वारा 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा किया

एक महत्वपूर्ण निर्णय में, सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा 1563 उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस मार्क्स को चुनौती देने वाली याचिका का निस्तारण किया है। 

कोर्ट ने इन उम्मीदवारों के लिए पुनः परीक्षा का आदेश दिया है, जिससे उनके वर्तमान स्कोरकार्ड रद्द कर दिए गए हैं। 

कोर्ट ने उन उम्मीदवारों के लिए एक विकल्प भी प्रदान किया है जो पुनः परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते हैं। ऐसे मामलों में, उनके परिणाम बिना ग्रेस मार्क्सों के घोषित किए जाएंगे। 

इसके अलावा, कोर्ट ने अलख पांडे (फिजिक्स वाला) और अब्दुल्ला फैज द्वारा दायर याचिकाओं पर भी नोटिस जारी किया है, जिनकी सुनवाई 8 जुलाई 2024 को निर्धारित की गई है।

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यह निर्णय न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ द्वारा दिया गया, जिससे प्रभावित उम्मीदवारों के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करने का अवसर प्रदान किया गया है। 

इस फैसले से उम्मीदवारों और शिक्षा क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। पुनः परीक्षा और उसके बाद के परिणाम सभी संबंधित पक्षों द्वारा बारीकी से देखे जाएंगे।

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