एनबीसीसी ने आम्रपाली समूह के 25,000 फ्लैट पूरे किए, 6,686 यूनिट बेचीं, सुप्रीम कोर्ट को बताया गया

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) ने संकटग्रस्त आम्रपाली समूह के लिए लगभग 25,000 फ्लैट सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं, साथ ही 6,686 फ्लैट बेचे हैं जो मूल रूप से डिफॉल्टर होमबॉयर्स के थे। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, जो कोर्ट द्वारा नियुक्त रिसीवर के रूप में कार्य करते हैं, ने बताया कि इस प्रयास से अब तक 3,177 करोड़ रुपये की पर्याप्त राशि अर्जित की गई है।

जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा के समक्ष कार्यवाही के दौरान, अटॉर्नी जनरल ने शीर्ष अदालत के अगस्त 2021 के निर्देश के अनुसार बिना बिके हुए सामान की सफल बिक्री का विवरण दिया, जिसने डिफॉल्टर होमबॉयर्स को अपनी स्थिति सुधारने के लिए पर्याप्त अवसर देने के बाद एनबीसीसी को इन बिक्री को संभालने का अधिकार दिया।

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वेंकटरमणी की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, बिक्री के लिए जारी 4,959 बिना बिके यूनिटों में से 4,733 को सफलतापूर्वक बेचा गया, जिससे 2,617 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जिसमें से 15 जनवरी, 2025 तक 2,165 करोड़ रुपये वसूल किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, ‘डिफॉल्टर और पंजीकृत लेकिन भुगतान नहीं करने वाले’ के अंतर्गत वर्गीकृत 1,953 यूनिटों को 1,244 करोड़ रुपये में बेचा गया, जिससे लगभग 1,012 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।

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कुल मिलाकर, एनबीसीसी के प्रयासों से 3,861 करोड़ रुपये की बिक्री हुई, जिसमें कार्यालय को 3,177 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। अटॉर्नी जनरल ने देरी से कब्जे या अन्य मुद्दों के कारण रिटर्न की मांग करने वाले लगभग 1,000 घर खरीदारों को रिफंड प्रदान करने के लिए चल रहे प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। स्लॉट में आयोजित की गई प्रक्रिया में पहले ही लगभग 200 घर खरीदारों को रिफंड मिल चुका है।

रिपोर्ट में इन फ्लैटों के लिए संरचनात्मक, परिष्करण और आवश्यक सेवाओं के काम के पूरा होने पर भी प्रकाश डाला गया। हालांकि एनबीसीसी ने सभी 25,000 फ्लैटों के लिए आवश्यक विभिन्न अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) के लिए आवेदन किया है, लेकिन लगभग 20,000 इकाइयों के लिए एनओसी जारी किए गए हैं, जबकि शेष अभी भी लंबित हैं।

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इसके अलावा, वेंकटरमणी ने लॉजिस्टिक चुनौतियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि लगभग 5,000 इकाइयों को बिजली कनेक्शन प्राप्त करने में देरी का सामना करना पड़ा है, इन इकाइयों के लिए एनओसी-कब्जे की प्रक्रिया मार्च में शुरू करने की योजना है।

इन परियोजनाओं का सफलतापूर्वक पूरा होना आम्रपाली मामले में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है, जो शुरू में घोटाले और कुप्रबंधन से हिल गया था, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई, 2019 को फैसला सुनाया। फैसले ने आम्रपाली समूह से उसके रियल एस्टेट पंजीकरण छीन लिए और घर खरीदारों के साथ विश्वासघात का हवाला देते हुए एनसीआर में उसके भूमि पट्टे रद्द कर दिए।

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