मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जमानत की शर्तों के रूप में राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देना और ‘भारत माता की जय’ का नारा लगाना अनिवार्य किया

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अनोखी जमानत शर्त के तहत एक आरोपी व्यक्ति को, जिसने कथित रूप से पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए थे, जमानत की शर्तों के तहत प्रत्येक पुलिस थाने में जाने के दौरान 21 बार राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देने और ‘भारत माता की जय’ का नारा लगाने का आदेश दिया है। यह निर्देश आरोपी में राष्ट्रीय गौरव की भावना पैदा करने के न्यायालय के प्रयास के तहत दिया गया है।

मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति डीके पालीवाल ने आदेश दिया कि आरोपी फैजल उर्फ ​​फैजान को अपने मुकदमे के समाप्त होने तक हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को ये कृत्य करने होंगे। जमानत 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर तय की गई।

न्यायमूर्ति पालीवाल ने आदेश में कहा, “आवेदक को कुछ शर्तें लगाकर जमानत पर रिहा किया जा सकता है, जिससे उसमें उस देश के प्रति जिम्मेदारी और गर्व की भावना पैदा हो, जिसमें वह पैदा हुआ और रह रहा है।” उन्होंने फैजल के कार्यों की गंभीरता पर जोर देते हुए कहा, “वह खुलेआम उस देश के खिलाफ नारे लगा रहा है, जिसमें वह पैदा हुआ और पला-बढ़ा है।”

भोपाल के मिसरोद पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153बी के तहत शिकायत के बाद मई में फैजल को गिरफ्तार किया गया था, जो राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक दावों को संबोधित करती है। अभियोजन पक्ष का तर्क है कि फैजल के कार्यों ने विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दिया और राष्ट्रीय सद्भाव और एकता के लिए हानिकारक थे।

जबकि बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि फैजल को झूठा फंसाया गया था, अभियोजन पक्ष ने एक वीडियो सहित सबूत पेश किए, जिसमें आरोपी पाकिस्तान की प्रशंसा करते और भारत की निंदा करते हुए दिखाई दे रहा था। राज्य सरकार के वकील ने जमानत का विरोध करते हुए फैजल को एक आदतन अपराधी करार दिया, जिसके खिलाफ 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं।

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