CT और MRI सुविधा का अनुबंध ‘वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट’ नहीं; सुलह की शर्त के बावजूद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नियुक्त किया मध्यस्थ

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल स्थित हमीदिया अस्पताल में CT और MRI डायग्नोस्टिक सुविधाओं के संचालन से जुड़े एक विवाद में मध्यस्थ (Arbitrator) नियुक्त करने के आवेदन को स्वीकार कर लिया है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस विवेक जैन ने प्रतिवादी की उस दलील को खारिज कर दिया कि यह समझौता ‘वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट’ (Works Contract) की श्रेणी में आता है, जिस पर राज्य मध्यस्थता न्यायाधिकरण का विशेष अधिकार क्षेत्र है। इसके साथ ही, हाईकोर्ट ने अनिवार्य सुलह (Conciliation) प्रक्रिया पूरी न होने संबंधी आपत्तियों को भी दरकिनार कर दिया और इसे गंभीर विवादों की स्थिति में मात्र एक “औपचारिकता” करार दिया।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला फाल्गुनी निर्माण प्राइवेट लिमिटेड बनाम हमीदिया अस्पताल (AC No. 131/2025) से संबंधित है, जो गांधी मेडिकल कॉलेज (GMC), भोपाल से संबद्ध हमीदिया अस्पताल में CT और MRI सुविधाओं की स्थापना, संचालन और रखरखाव के अनुबंध से उपजा है।

याचिकाकर्ता, फाल्गुनी निर्माण प्राइवेट लिमिटेड ने भुगतान और अनुबंध की अवधि को लेकर उपजे विवादों के बाद मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ता का दावा था कि अनुबंध की अवधि को बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है, जबकि हमीदिया अस्पताल (प्रतिवादी) का कहना था कि अनुबंध केवल शुरुआती 7 वर्षों के लिए ही वैध है।

पक्षों की दलीलें

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट श्री अर्जुन वाजपेई ने तर्क दिया कि भुगतान और समयसीमा को लेकर गंभीर मतभेद उत्पन्न हो गए हैं। उन्होंने समझौते की धारा 10.6 का हवाला देते हुए कहा कि विवाद के समाधान के लिए मध्यस्थता का विकल्प मौजूद है।

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वहीं, प्रतिवादी की ओर से एडवोकेट श्री गौरव माहेश्वरी ने दो प्रमुख कानूनी आपत्तियां उठाईं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एम.पी. रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम एल.जी. चौधरी (2018) मामले का हवाला देते हुए तर्क दिया कि चूंकि अनुबंध में “निर्माण और नवीनीकरण” शामिल है, इसलिए यह म.प्र. मध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 की धारा 2(i) के तहत एक ‘वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट’ है। अतः, इस विवाद की सुनवाई केवल म.प्र. मध्यस्थता न्यायाधिकरण में ही हो सकती है।

इसके अलावा, एडवोकेट माहेश्वरी ने दलील दी कि समझौते के अनुसार मध्यस्थता से पहले “आपसी चर्चा और सुलह” अनिवार्य थी, जिसके अभाव में यह याचिका समयपूर्व है।

इन दलीलों के जवाब में एडवोकेट वाजपेई ने स्पष्ट किया कि ‘RFP’ में उल्लिखित “निर्माण” कार्य केवल मशीनों की फिटिंग के लिए आवश्यक मामूली बदलावों तक सीमित था। उन्होंने अनुबंध की धारा 7.15 का उल्लेख किया, जो किसी भी “संरचनात्मक संशोधन” (Structural Modification) पर रोक लगाती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह मुख्य रूप से सेवाओं का अनुबंध था, न कि निर्माण कार्य का।

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हाईकोर्ट का विश्लेषण और टिप्पणियां

1983 के अधिनियम के तहत ‘वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट’ की परिभाषा का विश्लेषण करते हुए, हाईकोर्ट ने उल्लेख किया कि ऐसे अनुबंधों का मुख्य उद्देश्य भवनों या बुनियादी ढांचे का निर्माण, मरम्मत या रखरखाव होना चाहिए।

जस्टिस जैन ने कहा:

“अनिवार्य रूप से वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वह है जो धारा 2(i) में उल्लिखित प्रकृति के निर्माण कार्यों से संबंधित हो। वर्तमान मामले में, अनुबंध की शर्तों से स्पष्ट है कि यह समझौता मूल रूप से CT और MRI डायग्नोस्टिक सुविधाओं की स्थापना, संचालन और प्रबंधन के लिए है… यह किसी भवन के निर्माण या रखरखाव का अनुबंध नहीं है।”

हाईकोर्ट ने आगे स्पष्ट किया कि अस्पताल द्वारा प्रदान किए गए 2,700 वर्ग फुट के पहले से निर्मित भवन में मशीनों को फिट करने के लिए आवश्यक मामूली सिविल कार्य किसी सेवा समझौते को ‘वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट’ में नहीं बदल देते।

सुलह की शर्त के मुद्दे पर, हाईकोर्ट ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 77 और सुप्रीम कोर्ट के डेमेरारा डिस्टिलरीज बनाम डेमेरारा डिस्टिलर्स लिमिटेड (2015) मामले के फैसले का संदर्भ लिया। हाईकोर्ट ने कहा:

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“समझौते की इस शर्त को अधिनियम की धारा 77 के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए… एक बार जब पक्षों के बीच गंभीर विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, तो आपसी चर्चा या मध्यस्थता के माध्यम से समाधान की शर्त केवल एक औपचारिकता मात्र रह जाती है।”

हाईकोर्ट ने यह भी गौर किया कि प्रतिवादी ने अपने औपचारिक जवाबों में सुलह के प्रति कोई इच्छा नहीं दिखाई थी, जिससे इस आधार पर याचिका खारिज करने का कोई औचित्य नहीं बनता।

फैसला

हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि पक्षों के बीच वास्तव में एक गंभीर विवाद मौजूद है और मध्यस्थ की नियुक्ति आवश्यक है।

हाईकोर्ट ने श्री जस्टिस रोहित आर्य, पूर्व न्यायाधीश, म.प्र. हाईकोर्ट को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया। कोर्ट के रजिस्ट्रार (जुडिशियल) को प्रस्तावित मध्यस्थ से आवश्यक सहमति और प्रकटीकरण प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 7 अप्रैल 2026 को निर्धारित की गई है।

मामले का विवरण:

  • केस टाइटल: फाल्गुनी निर्माण प्राइवेट लिमिटेड बनाम हमीदिया अस्पताल
  • केस नंबर: AC No. 131 of 2025
  • पीठ: जस्टिस विवेक जैन
  • दिनांक: 20 मार्च, 2026

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