मुंबई: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में तीन को 10 साल की जेल

मुंबई की एक विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में एक महिला समेत तीन लोगों को 10 साल कैद की सजा सुनाई है।

लाईस मोहम्मद, रज़ाउल्ला अंसारी और अफरीन खान को भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत बलात्कार का दोषी पाया गया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, लेयस मोहम्मद ने लड़की का यौन उत्पीड़न किया, जबकि अंसारी और खान ने अपराध में उसकी मदद की।

मामला 2019 में सामने आया जब पीड़िता के गर्भवती होने का पता चला और एक जांच से पता चला कि खान ने डेढ़ महीने पहले 17 वर्षीय लड़की को अंसारी से मिलवाया था जो घरेलू मदद चाहती थी।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि खान और अंसारी लड़की को गोवंडी के एक कमरे में ले गए जहां लेयस मोहम्मद ने उसके साथ बलात्कार किया और धमकी दी कि अगर उसने किसी को आपबीती सुनाई तो वह उसे जान से मार देगा।

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गर्भवती होने का एहसास होने पर लड़की ने अपनी बहन को आपबीती सुनाई जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया।

उसने अदालत को बताया कि लेइस ने कई बार उसका यौन उत्पीड़न किया, इस कृत्य के वीडियो और तस्वीरें लीं और इसे प्रसारित करने और उसे बदनाम करने की धमकी दी।

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