महाराष्ट्र की एक विशेष अदालत ने 29 वर्षीय एक व्यक्ति को उसकी इमारत की लिफ्ट में एक किशोरी लड़की से छेड़छाड़ करने का दोषी ठहराया और उसे छह महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
यह घटना अगस्त 2018 में हुई जब 13 साल की लड़की इमारत की छठी मंजिल पर स्थित अपने फ्लैट तक पहुंचने के लिए लिफ्ट में दाखिल हुई।
विशेष POCSO अदालत के न्यायाधीश वी वी विरकर ने सोमवार को आरोपी संजय उर्फ शंकर केसर सिंह को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया और उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
जुर्माना अदा न करने पर सिंह को 50 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।
न्यायाधीश ने पीड़िता को 3,000 रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया.
विशेष लोक अभियोजक रेखा हिवराले ने कहा कि लड़की और सिंह ठाणे जिले के कलवा टाउनशिप में एक ही इलाके के निवासी हैं।
मुकदमे के दौरान लड़की सहित अभियोजन पक्ष के कुल 11 गवाहों से पूछताछ की गई।