प्रेम प्रस्ताव ठुकराने वाली महिला की हत्या के लिए पुरुष को आजीवन कारावास की सजा

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 2017 में एक विवाहित महिला की हत्या करने के लिए 28 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है क्योंकि उसने उसके प्रेम प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था।

प्रधान जिला न्यायाधीश अभय जे मंत्री ने मंगलवार को पारित आदेश में आरोपी अतुल कमलेश सिंह पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसे अदा न करने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी.

कोर्ट ने जुर्माने की रकम पीड़िता के पति को देने का आदेश दिया.

Video thumbnail

अतिरिक्त लोक अभियोजक अनिल लाडवंजारी ने अदालत को बताया कि आरोपी, जो अविवाहित था, और 32 वर्षीय विवाहित पीड़िता ठाणे के दिवा इलाके में एक ही इलाके में रहते थे।

READ ALSO  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गरियाबंद में फ्लोराइड संदूषण पर स्वतः संज्ञान लिया

यह एकतरफा प्रेम प्रसंग था क्योंकि महिला ने आरोपी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था।

उत्पीड़न के बाद, पीड़ित का परिवार उसी इलाके में दूसरे फ्लैट में स्थानांतरित हो गया था।

आरोपी को पीड़िता का किसी से बात करना पसंद नहीं था.

24 अप्रैल, 2017 को आरोपी पीड़िता के घर गया जब उसका पति आसपास नहीं था और उससे झगड़ा किया। अभियोजन पक्ष ने कहा कि बाद में उसने ब्लेड से उसका गला काट दिया और उस पर चाकू से हमला भी किया।

Also Read

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों में प्रसाद की गुणवत्ता पर याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

कुछ पड़ोसियों ने महिला को चिल्लाते हुए सुना और उसकी मदद करने के लिए दौड़े, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था जिसके बाद उसके पति को सतर्क कर दिया गया।

बाद में महिला घर में खून से लथपथ मृत पड़ी मिली।

अपने आदेश में, न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे सभी आरोपों को सफलतापूर्वक साबित कर दिया है, जिसके लिए उसे दोषी ठहराया जाना चाहिए और सजा सुनाई जानी चाहिए।

READ ALSO  पाकिस्तान ने की एक और गिरी हुयी हरकत, हिन्दू मंदिर पर हमला- सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान

अभियोजन पक्ष ने मामले को साबित करने के लिए पीड़िता के पति और पड़ोसियों सहित कई गवाहों से पूछताछ की।

Related Articles

Latest Articles