महाराष्ट्र में नवी मुंबई की एक अदालत ने सोमवार को 2017 की हत्या के एक मामले में एक दर्जी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पीए साने ने एहसान रब्बान खान (36) पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.
खान ने 10 जुलाई, 2017 को महापे में एक सिलाई की दुकान में उसके साथ काम करने वाले मोहम्मद जसीम सैममो खान (28) की गला घोंटकर हत्या कर दी थी, इस डर से कि वह आरोपी की बहन से जुड़े राज उगल देगा।
एपीपी योगेन्द्र पाटिल ने कहा कि आरोपी बिहार भाग गया और कुछ दिनों बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
एपीपी पाटिल ने कहा कि मामले में 13 गवाहों से पूछताछ की गई, अदालत ने एहसान रब्बान खान को दोषी ठहराने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य और “आखिरी बार देखे गए” सिद्धांत पर भरोसा किया।