ठाणे की एक अदालत ने मानसिक रूप से अस्वस्थ किशोरी से छेड़छाड़ करने के आरोप में 58 वर्षीय व्यक्ति को एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एचके परदेशी ने गुरुवार को मामले में रोहिदास गांगुर्डे पर 11,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वागले एस्टेट के श्रीनगर इलाके का निवासी व्यक्ति, इस साल 23-24 मई की मध्यरात्रि में 18 वर्षीय लड़की को आम देने का वादा करके घर ले गया और फिर उसके साथ छेड़छाड़ की और उसे चूमा।
जब उसके रिश्तेदार उससे यह पूछने आए कि वह परेशान क्यों है तो उसने उन्हें धमकी भी दी।
लड़की पड़ोसी राज्य कर्नाटक से अपने रिश्तेदार के यहां रहने आई थी।
पुलिस की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि उस व्यक्ति को 30 मई को गिरफ्तार किया गया था और मामले में आरोपपत्र उसी दिन दायर किया गया था।
श्रीनगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक किरण कबाड़ी ने कहा कि मामले को तेजी से ट्रैक करने के कारण बहुत कम समय में व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है।