विशेष मकोका अदालत ने 2014 डकैती मामले में छह लोगों को बरी कर दिया

ठाणे की एक विशेष मकोका अदालत ने सोमवार को 2014 के डकैती मामले में छह लोगों को बरी कर दिया।

विशेष न्यायाधीश अमित एम शेटे ने छह लोगों को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के प्रावधानों के तहत यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे आरोपों को साबित करने में विफल रहा है।

विशेष लोक अभियोजक संजय मोरे के अनुसार, 2014 में 4-5 जून की मध्यरात्रि में धारदार हथियारों से लैस आठ लोग भिवंडी के राहनाल में एक गोदाम में घुस गए और 53 लाख रुपये का सामान लेकर फरार हो गए।

Video thumbnail

आठों को बाद में नारपोली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन पर भारतीय दंड संहिता और मकोका प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए।

सुनवाई के दौरान ग्यारह गवाहों से पूछताछ की गई।

READ ALSO  5 जुलाई से इलाहाबाद हाई कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई की नई व्यवस्था लागू

आरोपियों की ओर से पेश वकील पूनित महिमकर ने बरामद लूट की विशिष्ट पहचान को चुनौती दी थी।

महिमकर ने कहा कि जिन आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनमें से एक की सुनवाई के दौरान मौत हो गई और दूसरा कोविड-19 महामारी के दौरान रिहा होने के बाद फरार हो गया।

Related Articles

Latest Articles