मालेगांव विस्फोट मामला: अदालत में पेश नहीं होने पर एटीएस अधिकारी के खिलाफ जमानती वारंट जारी

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने सोमवार को महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) के एक अधिकारी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया, क्योंकि वह 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में पेश नहीं हुआ था।

मामले के गवाह अधिकारी को विशेष एनआईए न्यायाधीश एके लाहोटी के समक्ष अपनी गवाही दर्ज करने के लिए बुलाया गया था।

एक वकील ने कहा कि हालांकि, वह इस आधार पर अदालत के सामने नहीं आया कि जिस इलाके में वह रहता है वहां कानून व्यवस्था की स्थिति है।

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उन्होंने कहा कि उसके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया था क्योंकि यह दूसरा मामला है जब एटीएस अधिकारी अदालत की तारीख से चूक गया है।

मामले में अब तक 300 से अधिक गवाहों का परीक्षण किया जा चुका है और उनमें से 34 पक्षद्रोही हो गए हैं।

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29 सितंबर, 2008 को मुंबई से लगभग 200 किमी दूर स्थित नासिक जिले के मालेगाँव शहर में एक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल में बंधे एक विस्फोटक उपकरण के फटने से छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक घायल हो गए थे।

इस मामले के आरोपियों में भाजपा लोकसभा सदस्य प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, शुदाकर द्विवेदी, मेजर रमेश उपाध्याय (सेवानिवृत्त), अजय रहीरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी शामिल हैं। ये सभी जमानत पर बाहर हैं।

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