दोस्त पर हमला करने के जुर्म में व्यक्ति को तीन साल सश्रम कारावास की सजा

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने हत्या के प्रयास के एक मामले में 30 वर्षीय व्यक्ति को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

प्रधान जिला न्यायाधीश अभय जे मंत्री ने आरोपी डिस्कोक राजन नादर को अपने दोस्त पर हमला करने और घायल करने का दोषी पाया।

न्यायाधीश ने 4 जुलाई के आदेश में आरोपी को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया.

अतिरिक्त लोक अभियोजक अनिल लाडवंजारी ने अदालत को बताया कि आरोपी ने 23 जून, 2021 की रात को पीड़ित के साथ झगड़ा किया और उस पर चाकू से कई वार किए। पीड़ित ने भागकर खुद को बचाया।

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