महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने एक ऑटोरिक्शा चालक के अपहरण और हत्या के आरोपी तीन लोगों को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया।
जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कल्याण, एसबी कचारे ने कहा कि अभियोजन पक्ष कथित आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा।
एक जुलाई के आदेश की प्रति मंगलवार को उपलब्ध करायी गयी.
अभियोजक के अनुसार, कथित आरोपी ने 28 जनवरी, 2017 की रात को पीड़ित अफारुल खान का अपहरण कर लिया और उस पर हमला किया। कुछ दिनों बाद एक अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई।
न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि मामले के जांच अधिकारी ने यह नहीं बताया कि उन्हें कथित आरोपियों की संलिप्तता के बारे में कैसे पता चला।
इसमें कहा गया है कि प्रस्तुत किए गए सबूत औपचारिक थे और इनमें से किसी का भी आरोपियों के खिलाफ अपराध में उनकी संलिप्तता साबित करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।