मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली तमिलनाडु कैबिनेट में बिना पोर्टफोलियो के मंत्री के रूप में वी सेंथिल बालाजी के बने रहने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा और यह सुशासन और प्रशासन में शुद्धता के सिद्धांतों के लिए अच्छा संकेत नहीं है।
मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति पीडी औडिकेसवालु की पहली पीठ ने दो अधिवक्ताओं और पूर्व अन्नाद्रमुक सांसद डॉ जे जयवर्धन द्वारा दायर याचिकाओं का निपटारा करते हुए यह टिप्पणी की।
जबकि जयवर्धन और वकील रामचंद्रन द्वारा दायर यथास्थिति याचिकाओं में सवाल उठाया गया था कि बालाजी किस अधिकार के तहत बिना पोर्टफोलियो के मंत्री का पद संभाल रहे थे, वकील एमएल रवि द्वारा दायर एक जनहित याचिका में तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा बालाजी और उनके बाद के मंत्रियों को बर्खास्त करने के आदेश को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। इसे स्थगित रखने का आदेश दिया गया है।