आबकारी नीति: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति मामले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में बुधवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मामले में हिरासत में पूछताछ पूरी होने पर उन्हें पेश करने के बाद आप के वरिष्ठ नेता को पांच अप्रैल तक जेल भेज दिया।

एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग जांच एजेंसी ने अब तक इस मामले में सिसोदिया को अपनी हिरासत में लेकर सात दिनों तक पूछताछ की है।

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सीबीआई द्वारा जांच की जा रही मुख्य मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर विशेष अदालत ने मंगलवार को सुनवाई 25 मार्च तक के लिए टाल दी।

सीबीआई ने 26 फरवरी को सिसोदिया को अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।

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ईडी ने 9 मार्च को तिहाड़ जेल में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था, जहां उन्हें सीबीआई द्वारा जांच की जा रही मामले के संबंध में रखा गया था।

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