नाबालिग रिश्तेदार से बलात्कार के आरोप में व्यक्ति को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा

महाराष्ट्र के लातूर जिले की एक अदालत ने नाबालिग रिश्तेदार से बलात्कार के आरोप में 32 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश बीसी कांबले ने मंगलवार को पारित आदेश में जिले के निलंगा के रहने वाले आरोपी पर 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी और उसकी पत्नी 2019 में काम के लिए लातूर में पीड़िता के घर रहने आए।

Video thumbnail

पुलिस के मुताबिक, उस समय पीड़िता 14 साल की थी और 9वीं कक्षा में पढ़ रही थी।

READ ALSO  पत्नी बिना उचित कारण पति से अलग रह रही है तो भरण-पोषण की हकदार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

आरोपी पीड़िता को उसके स्कूल छोड़ता था और उसे अपनी स्कूटी पर ले जाता था और कथित तौर पर उसे गलत तरीके से छूता था।

जब लड़की ने उसके कदम का विरोध किया, तो उसने उसे धमकी दी और कहा कि वह उसके माता-पिता से बात करेगा क्योंकि वे उस पर भरोसा करते हैं, और उसे स्कूल जाने से रोक देंगे।

इसके बाद, आरोपी ने कथित तौर पर कई बार उसके साथ बलात्कार किया जब उसके घर पर कोई नहीं था और उसके माता-पिता को जान से मारने की धमकी भी दी।

READ ALSO  पूजा स्थलों पर कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्टने केंद्र को समय दिया

बाद में आरोपी की पत्नी का तबादला निलंगा हो गया और आरोपी भी वहीं बस गया। लेकिन, पुलिस विज्ञप्ति के अनुसार, वह पीड़िता के घर आता था और जब आसपास कोई नहीं होता था तो कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार करता था।

पीड़िता ने बाद में अपने माता-पिता को अपराध के बारे में सूचित किया, जिन्होंने पुलिस से संपर्क किया और आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया।

READ ALSO  2020 दंगा मामला: दिल्ली की अदालत ने इशरत जहां को एनसीआर से बाहर वकालत करने की अनुमति देने के आदेश में संशोधन किया

पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य जुटाए और अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया.

पुलिस के मुताबिक 11 गवाहों के बयान दर्ज किये गये.

Related Articles

Latest Articles