रेप मामले में पॉक्सो कोर्ट ने शख्स को किया बरी, कहा- लड़की की गवाही में जबरदस्ती का जिक्र नहीं

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक विशेष अदालत ने 17 वर्षीय लड़की से कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार 27 वर्षीय व्यक्ति को यह कहते हुए बरी कर दिया कि दोनों अब शादीशुदा हैं और अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में विफल रहा है।

विशेष (पॉक्सो) न्यायाधीश वीवी वीरकर द्वारा आदेश 6 मार्च को पारित किया गया था और एक प्रति मंगलवार को उपलब्ध कराई गई थी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, नांदेड़ का व्यक्ति अक्सर ठाणे में अपने रिश्तेदार के घर जाता था, जहां ग्यारहवीं कक्षा की छात्रा रहती थी और दोनों दोस्त बन गए। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि दिसंबर 2017 में, वे नांदेड़ भाग गए जहां उस व्यक्ति ने उसके साथ दो बार बलात्कार किया।

लड़की के वापस आने पर उसके माता-पिता ने पुलिस से संपर्क किया। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसके कारण व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई।

न्यायाधीश ने कहा कि लड़की ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह उस व्यक्ति के साथ खुद गई थी क्योंकि उसके पिता उनके रिश्ते के खिलाफ थे। ऐसे मामले में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि उस व्यक्ति ने उसका अपहरण किया, न्यायाधीश ने कहा।

अदालत ने कहा कि यह भी साबित नहीं हुआ कि लड़की उस समय नाबालिग थी।

READ ALSO  पुलिस की वर्दी निर्दोष नागरिकों पर हमला करने का लाइसेंस नहीं है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिसकर्मियों की आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की याचिका खारिज की

जज ने यह भी कहा कि दोनों अब शादीशुदा हैं और साथ रह रहे हैं। उन्होंने आदेश में कहा, “इस तरह यह स्पष्ट है कि यह सहमति से बने रिश्ते का मामला था।”

यहां तक कि अगर यह मान भी लिया जाए कि लड़की 17 साल की थी, तो अदालत ने कहा, वह अभी भी इतनी परिपक्व थी कि वह अपने कृत्य के परिणामों को समझ सके।

न्यायाधीश ने व्यक्ति को बरी करते हुए कहा कि यह नहीं कहा जा सकता है कि “आरोपी का पीड़िता के साथ भाग जाना या उसके साथ यौन संबंध बनाना, यदि कोई हो, आईपीसी और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत अपराध होगा।”

READ ALSO  आरोप अस्पष्ट और विरोधाभासी हैं: सुप्रीम कोर्ट ने पति और ससुराल वालों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही रद्द करने के आदेश को बरकरार रखा
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles