हाल ही में, मद्रास हाईकोर्ट ने मध्यस्थता विवाद में एम/एस. कलरहोम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने एम/एस. कलर कैसल ओनर्स सोसायटी के खिलाफ एक आदेश को चुनौती दी थी। यह अपील अर्ब. ओ.पी.(कॉम.डिव.) 2022 के आदेश को चुनौती देती है, जिसमें मध्यस्थता और समझौता अधिनियम की धारा 34
