मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि दिव्यांग व्यक्तियों (PwD) के लिए आरक्षित पद जो खाली रह गए हैं, उन्हें सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को दिया जाना चाहिए, यदि कोई उपयुक्त दिव्यांग उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है। यह महत्वपूर्ण निर्णय न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी ने 30 मई, 2024 को सतीश कुमार मिश्रा बनाम म.प्र. लोक सेवा
