₹75,500 के जूते पहनकर गिरने के बाद वकील ने Gucci पर किया मुकदमा, उपभोक्ता आयोग ने भेजा नोटिस

दक्षिण मुंबई जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने लग्ज़री फैशन ब्रांड Gucci को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस मुंबई के अधिवक्ता अली काशिफ़ खान देशमुख द्वारा दायर एक उपभोक्ता शिकायत पर जारी किया गया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि Gucci के एक आउटलेट से खरीदे गए दोषपूर्ण जूते पहनने के तुरंत बाद उन्हें सार्वजनिक रूप से गिरना पड़ा और मानसिक कष्ट झेलना पड़ा।

यह आदेश आयोग के अध्यक्ष सादिक अली बी सय्यद और सदस्य गौरी एम कापसे की पीठ ने शुक्रवार को जारी किया। नोटिस इटली स्थित कंपनी Guccio Gucci S.p.A., मुंबई के ट्राइडेंट होटल और जिओ वर्ल्ड प्लाज़ा स्थित Gucci आउटलेट्स को भेजा गया है।

शिकायत के अनुसार, 6 मार्च 2024 को देशमुख ने Gucci से ₹75,500 मूल्य के जूते खरीदे थे। उन्होंने दावा किया है कि खरीद के एक घंटे के भीतर ही दोनों जूतों की ऊँचाई में असमानता के कारण उन्हें असुविधा हुई, जिससे वे सार्वजनिक स्थान पर गिर पड़े।

देशमुख का आरोप है कि जब वे उसी दिन स्टोर पर लौटे, तो उन्हें टाल-मटोल कर दिया गया और बाद में बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित Gucci स्टोर के कर्मचारियों ने उन्हें अपमानजनक ढंग से व्यवहार किया। 7 मार्च 2024 को जारी एक लिखित पुष्टि के अनुसार, Gucci ने आंतरिक निरीक्षण के बाद दोनों जूतों में मामूली ऊँचाई अंतर स्वीकार किया।

शिकायत में यह भी कहा गया है कि देशमुख को ₹9,500 अतिरिक्त खर्च कर एक अन्य जोड़ी खरीदनी पड़ी, लेकिन इससे उन्हें हुए मानसिक आघात में कोई राहत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि इस घटना से उन्हें न केवल शारीरिक पीड़ा हुई, बल्कि मानसिक वेदना, सार्वजनिक शर्मिंदगी और आत्मविश्वास की हानि भी हुई।

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शिकायत में कहा गया है, “शिकायतकर्ता इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के लिए प्रतिवादियों को जिम्मेदार ठहराते हैं। यह शिकायत दोषपूर्ण उत्पाद बेचने, शारीरिक क्षति पहुंचाने, मानसिक पीड़ा देने और एक अंतरराष्ट्रीय ब्रांड से अपेक्षित ग्राहक सेवा मानकों का पालन न करने के आरोपों पर आधारित है।”

देशमुख ने सेवा में कमी, अनुचित व्यापार आचरण और मानसिक पीड़ा व मुकदमेबाज़ी से उत्पन्न व्यय के आधार पर ₹1.14 करोड़ के मुआवज़े की मांग की है। यह मामला अब उपभोक्ता आयोग के समक्ष लंबित है और आगामी कार्यवाही की प्रतीक्षा है।

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