यूपी में ‘लाक्षागृह’ जमीन पर मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट के फैसले को दी चुनौती

मुस्लिम पक्ष ने उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उत्तर प्रदेश के बागपत में हिंदुओं द्वारा महाभारत-युग ‘लाक्षागृह (लाख का महल)’ मानी जाने वाली 100 बीघे भूमि पर एक कब्रिस्तान पर उनके दावे को खारिज कर दिया गया था।

यह लगभग एक महीने बाद आया है जब बागपत जिले की एक अदालत ने एक कब्रिस्तान पर अतिक्रमण को रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष की 1970 की याचिका को खारिज कर दिया था।

जिला अदालत ने गुरुवार को मामले की सुनवाई के लिए 27 मई की तारीख तय की।

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गौरतलब है कि सिविल जज (जूनियर डिवीजन) शिवम द्विवेदी की अदालत ने 5 फरवरी को एक आदेश में मुसलमानों के दावों को खारिज कर दिया था. मुस्लिम पक्ष ने तब कहा था कि वह फैसले को चुनौती देगा।

मामले की पैरवी कर रहे मुस्लिम समूह के सदस्य इरशाद खान ने कहा, “5 फरवरी के फैसले के तुरंत बाद हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया और अदालत ने सभी दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद हमें राहत दी। इसने हमें सत्र न्यायालय के जिला न्यायाधीश के पास जाने और मामला दायर करने का निर्देश दिया। अदालतें दस्तावेजों पर चलती हैं और हमारे पास सभी दस्तावेज हैं। कोई अस्पष्टता नहीं है. यहां की दरगाह दिल्ली के हजरत नसीरुद्दीन औलिया के शिष्य हजरत बदरुद्दीन शाह की है। तब दिल्ली पर तुगलक वंश का शासन हुआ करता था। शाह एक सूफी संत थे और उन्हें यहीं बरनावा में दफनाया गया था। उनकी मृत्यु के बाद यहां एक कब्रिस्तान विकसित हुआ। दूसरे समुदाय के लोग हमारे बुजुर्गों की कब्रों को अपवित्र करते रहते हैं।”

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मुस्लिम प्रतिनिधित्व के वकील शाहिद अली ने कहा, “फैसला सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की अदालत ने दिया था और जब मुस्लिम प्रतिनिधित्व ने हाईकोर्ट में अपील दायर की, तो इसे स्वीकार कर लिया गया। लेकिन हाईकोर्ट ने हमें पहले सत्र न्यायालय में अपील करने का निर्देश दिया और यदि मामले में कोई राहत नहीं मिलती है, तो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है।

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