केरल में गोद ली हुई नाबालिग बेटी से बलात्कार करने वाले व्यक्ति को 109 साल की सश्रम कारावास की सजा दी गई

केरल की एक अदालत ने शुक्रवार को एक 63 वर्षीय व्यक्ति को एक नाबालिग लड़की से बलात्कार करने के लिए 109 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, जिसे उसने कुछ साल पहले गोद लिया था।

राज्य के इस दक्षिणी जिले के अदूर में एक फास्ट-ट्रैक विशेष अदालत ने पंडालम के कुरमपाला के मूल निवासी थॉमस सैमुअल को सजा सुनाई।

अदालत ने दोषी पर 6.25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.
जज ए समीर ने आदेश दिया कि जुर्माना नहीं देने पर सैमुअल को तीन साल दो महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी.

पुलिस के एक बयान में कहा गया है कि अदालत ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की रकम पड़ोसी राज्य तमिलनाडु की रहने वाली 12 वर्षीय पीड़िता को सौंपी जाए।
पुलिस ने कहा कि दोषी को कुल 20 साल जेल में काटने होंगे क्योंकि उसकी सजा एक साथ चलेगी।

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पुलिस के अनुसार, कुछ साल पहले माता-पिता द्वारा छोड़े जाने के बाद लड़की अपने दो भाई-बहनों और दादी के साथ यहां एक स्थानीय दुकान के बरामदे में रह रही थी।
उनकी दुर्दशा के बारे में जानने पर, बाल कल्याण पैनल ने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए।

उसके आधार पर, तीन स्थानीय परिवारों ने तीन बच्चों को गोद लिया, और उन्हें सुरक्षित जीवन देने का वादा किया। पीड़िता को सैमुअल और उसकी पत्नी ने गोद लिया था जिनकी कोई संतान नहीं थी।

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हालांकि, लड़की के अपने घर पहुंचने के बाद, व्यक्ति ने कथित तौर पर उसके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया और मार्च 2021 और मई 2022 के बीच एक वर्ष की अवधि के दौरान उसे धमकी देने के बाद क्रूर यौन उत्पीड़न और यातना दी, पुलिस ने आगे कहा।

बाद में उन्होंने अपनी पत्नी के खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए बाल कल्याण पैनल से लड़की की कस्टडी वापस लेने का अनुरोध किया, जो एक दुर्घटना का शिकार हो गई थी।

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क्रूर अत्याचार और बलात्कार की घटना तब सामने आई जब लड़की को एक अन्य परिवार ने गोद ले लिया, जिसके सामने उसने अपने साथ हुए आघात के बारे में बताया।

उनकी शिकायत के आधार पर, पंडालम पुलिस ने मामला दर्ज किया और व्यापक जांच की।

बयान में कहा गया है कि अदालत ने आईपीसी और POCSO अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कठोर सजा सुनाई।

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