धारा 498A | शिकायत में 8 साल की देरी, केस रद्द करने का आधार नहीं हो सकती: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने 17 सितंबर, 2025 को दिए एक फैसले में यह स्पष्ट किया है कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498A के तहत शिकायत दर्ज करने में हुई देरी, खासकर जब उस देरी का कारण स्पष्ट किया गया हो, आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का पर्याप्त आधार नहीं है। न्यायमूर्ति श्याम कुमार वी.एम. ने एक पति द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपनी पत्नी द्वारा शादी के आठ साल बाद क्रूरता और दहेज उत्पीड़न के आरोप में शुरू किए गए आपराधिक मामले को रद्द करने की मांग की थी।

अदालत ने कहा कि पत्नी की शिकायत को पहली नजर में “तुच्छ, प्रेरित या दुर्भावनापूर्ण” नहीं कहा जा सकता और देरी के लिए दिए गए स्पष्टीकरण की सत्यता का निर्णय मुकदमे के दौरान सबूतों के आधार पर किया जाएगा।

मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता-पति ने अंबलप्पुझा पुलिस स्टेशन में दर्ज अपराध संख्या 1671/2018 की अंतिम रिपोर्ट को रद्द करने की मांग की थी, जिसमें उस पर आईपीसी की धारा 498A के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था। यह मामला अंबलप्पुझा के न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट में लंबित था।

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अभियोजन पक्ष का मामला 10 अगस्त, 2018 को पत्नी द्वारा दायर एक निजी शिकायत से शुरू हुआ। उसने आरोप लगाया कि 19 अप्रैल, 2010 को उनकी शादी के बाद से, याचिकाकर्ता ने अधिक दहेज की मांग करते हुए उसे लगातार शारीरिक और मानसिक यातना दी।

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पक्षों की दलीलें

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि शिकायत “बेबुनियाद और एक सोची-समझी साजिश” थी। उन्होंने दलील दी कि यह शिकायत शादी के आठ साल बाद और बदले की भावना से दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि पत्नी ने यह शिकायत केवल इसलिए दर्ज की क्योंकि उसने 4 अगस्त, 2018 को अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके कारण एक अपराध दर्ज हुआ और प्रेमी की गिरफ्तारी हुई। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि पत्नी और उसके प्रेमी ने उसके मोबाइल फोन पर गुप्त रूप से एक ट्रैकिंग एप्लिकेशन इंस्टॉल किया था। “स्पष्ट दुर्भावना और उत्पीड़न के गलत इरादे” का हवाला देते हुए, याचिकाकर्ता ने कार्यवाही को रद्द करने की मांग की।

इसके विपरीत, पत्नी का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने तर्क दिया कि शिकायत न तो तुच्छ थी और न ही दुर्भावनापूर्ण। उन्होंने अदालत को बताया कि पत्नी को दहेज के लिए बार-बार शारीरिक और मानसिक शोषण का शिकार बनाया गया था। शिकायत में “यातना के तरीकों का वीभत्स विवरण” और कथित घटनाओं की विशिष्ट तिथियां शामिल थीं। यह भी दलील दी गई कि उसने दुर्व्यवहार को एक मेमोरी कार्ड पर रिकॉर्ड किया था, जिसे पुलिस को सौंप दिया गया था, और ट्रैकिंग ऐप के बारे में याचिकाकर्ता की शिकायत रिकॉर्डिंग के बारे में जानने के बाद “गलत इरादों से गढ़ी गई” थी। शिकायत में देरी का कारण “दहेज की मांग और दुर्व्यवहार की निरंतर प्रकृति” को बताया गया।

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अदालत का विश्लेषण और तर्क

न्यायमूर्ति स्याम कुमार वी.एम. ने अपने विश्लेषण की शुरुआत हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजन लाल और अन्य मामले में स्थापित कानूनी सिद्धांत को दोहराते हुए की, कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग “बड़ी सावधानी और विवेक” के साथ किया जाना चाहिए।

अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का उल्लेख किया, जिसमें अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य भी शामिल है, जिसमें धारा 498A के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दी गई थी। अदालत ने प्रदीप कुमार केसरवानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित चार-चरणीय परीक्षण पर बहुत भरोसा किया। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री की जांच के बाद, अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता ने “शिकायत में निहित तथ्यात्मक दावों को अस्वीकार या खारिज करने के लिए कोई पर्याप्त सामग्री” पेश नहीं की है।

अदालत ने पाया कि पत्नी की शिकायत में विशिष्ट विवरण और देरी के लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान किया गया था। फैसले में कहा गया, “केवल इसलिए कि शादी को आठ साल बीत चुके हैं, यह पत्नी द्वारा दायर की गई उस शिकायत को रद्द करने का कारण नहीं हो सकता जिसमें धारा 498A आईपीसी के तहत अपराध का आरोप लगाया गया है, खासकर जब देरी के कारण को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया हो, जिसकी सत्यता और स्वीकार्यता का फैसला सबूतों के आधार पर किया जाना है।”

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निर्णय

यह निष्कर्ष निकालते हुए कि शिकायत और परिणामी कार्यवाही को “प्रथम दृष्टया तुच्छ, प्रेरित या दुर्भावनापूर्ण अभियोजन” नहीं कहा जा सकता, अदालत को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का कोई आधार नहीं मिला।

अदालत ने कहा, “मैं आश्वस्त हूं कि अंतिम रिपोर्ट को शुरुआत में ही रद्द करने से न्याय का उद्देश्य पूरा नहीं होगा।”

नतीजतन, आपराधिक विविध मामले को खारिज कर दिया गया और अंतिम रिपोर्ट को रद्द करने की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया, जिससे मुकदमे के दौरान तथ्य और कानून के सभी प्रश्नों पर निर्णय होना बाकी है।

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