केरल हाईकोर्ट ने अधिवक्ता की हिरासत में यातना मामले में संपत्ति कुर्की के खिलाफ पुलिस अधिकारी की अपील खारिज की

न्यायमूर्ति जी. गिरीश की अध्यक्षता में केरल हाईकोर्ट ने पूर्व पुलिस उपनिरीक्षक एलॉयसियस अलेक्जेंडर द्वारा दायर एक अपील को खारिज कर दिया, जिसमें करुनागपल्ली उप न्यायालय द्वारा जारी संपत्ति कुर्की के आदेश को चुनौती दी गई थी। यह मामला अधिवक्ता एस. जयकुमार द्वारा लगाए गए हिरासत में यातना के आरोपों से उत्पन्न हुआ है, जिसमें 25 लाख रुपये के हर्जाने की मांग की गई है।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला जयकुमार द्वारा करुनागपल्ली उप न्यायालय (ओ.एस. संख्या 55/2022) में दायर एक मुकदमे से उत्पन्न हुआ है। अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि उन्हें करुनागपल्ली पुलिस स्टेशन में अलेक्जेंडर की देखरेख में हिरासत में यातना दी गई थी, जो उस समय उपनिरीक्षक के रूप में कार्यरत थे। दावा की गई क्षतिपूर्ति राशि को सुरक्षित करने के लिए, न्यायालय ने शुरू में अलेक्जेंडर की संपत्ति की सशर्त कुर्की जारी की।

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31 जनवरी, 2024 को उप न्यायालय ने कुर्की को पूर्ण घोषित कर दिया, जिसके बाद अलेक्जेंडर ने केरल हाईकोर्ट में अपील (एफ.ए.ओ. संख्या 70/2024) दायर की। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि बैंक ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में पेश की गई संपत्ति की कुर्की से उसे अनावश्यक कठिनाई होगी और उसकी वित्तीय स्थिरता खतरे में पड़ जाएगी।

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कानूनी मुद्दे

हाई कोर्ट ने दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया:

1. क्या संपत्ति की कुर्की नुकसान के लिए संभावित डिक्री के निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए उचित थी।

2. क्या कुर्की से सुरक्षित ऋणदाता, बैंक के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

पक्षों द्वारा तर्क

वकील एन.एम. मधु और सी.एस. रजनी ने अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व करते हुए तर्क दिया कि बैंक के पास पहले से ही गिरवी रखी गई संपत्ति पर कुर्की से अपूरणीय क्षति होगी। उन्होंने तर्क दिया कि यदि ऋण चुकौती बाधित होती है, तो बैंक वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत वसूली कार्यवाही शुरू कर सकता है।

जयकुमार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील राजन टी.आर. ने प्रतिवाद किया कि अलेक्जेंडर को संपत्ति को अलग करने से रोकने के लिए कुर्की आवश्यक थी, जो वादी की डिक्री को निष्पादित करने की क्षमता को बाधित कर सकती थी।

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हाईकोर्ट की टिप्पणियाँ

न्यायमूर्ति जी. गिरीश ने उप न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया कि अलेक्जेंडर के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित हो चुका है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि जयकुमार के अपने मुकदमे में सफल होने की संभावना है और कहा कि अपीलकर्ता यह प्रदर्शित करने में विफल रहा है कि कुर्की किस तरह से संपत्ति पर बैंक के अधिकारों को बाधित करेगी।

एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में, न्यायालय ने कहा:

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“संपत्ति पर बाद की कुर्की बैंक के डिफ़ॉल्ट के मामले में उसके खिलाफ आगे बढ़ने के अधिकार को प्रभावित नहीं कर सकती है। सुरक्षित ऋणदाता की आशंका निराधार है।”

निर्णय 

अपील को खारिज करते हुए, हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि अपीलकर्ता ऋण पर चूक करता है तो कुर्की आदेश बैंक को अपने बकाया वसूलने से नहीं रोकेगा। हालांकि, इसने क्षतिपूर्ति दावे में वादी के हितों की रक्षा के लिए कुर्की की आवश्यकता को बरकरार रखा।

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