इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक महत्वपूर्ण मामले में अर्पण तिवारी नामक व्यक्ति को दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम राहत प्रदान की है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि एक पुलिस उप-निरीक्षक (Sub-Inspector) के साथ हुए पुराने विवाद के कारण उसे बार-बार आपराधिक मामलों में फंसाया जा रहा है। न्यायमूर्ति रजनीश कुमार और न्यायमूर्ति जफीर अहमद
