संशोधित मोटर वाहन नियमों के तहत मानकों के अनुरूप ‘सुरक्षा ग्लेज़िंग’ का उपयोग करने पर कोई दंड नहीं: केरल हाईकोर्ट

एक ऐतिहासिक निर्णय में, केरल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि वाहन मालिकों को संशोधित केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अनुरूप “सुरक्षा ग्लेज़िंग” सामग्री का उपयोग करने के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति एन. नागरेश द्वारा दिए गए निर्णय में राज्य के परिवहन अधिकारियों द्वारा लगाए गए मनमाने दंड के विरुद्ध वाहन मालिकों के लिए कानूनी सुरक्षा पर प्रकाश डाला गया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कानून द्वारा निर्दिष्ट सुरक्षा मानकों का सम्मान किया जाता है और उन्हें बरकरार रखा जाता है।

मामले की पृष्ठभूमि

इस मामले में दो रिट याचिकाएँ, WP(C) संख्या 23146 of 2022 और WP(C) संख्या 28289 of 2022 शामिल थीं, जिन्हें मेसर्स जॉर्ज एंड संस और अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर किया गया था, जिसमें मोटर वाहनों में “सुरक्षा ग्लेज़िंग” के उपयोग पर दंड लगाने के लिए राज्य के परिवहन अधिकारियों की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि दंड केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 (सीएमवी नियम) के संशोधित नियम 100 का उल्लंघन है, जो निर्दिष्ट मानकों के अनुरूप “सुरक्षा ग्लेज़िंग” के उपयोग की अनुमति देता है।

वरिष्ठ वकील पी. रविंद्रन, अधिवक्ता डी. किशोर, लक्ष्मी रामदास और मीरा गोपीनाथ द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि राज्य के अधिकारी संशोधित नियमों का अनुपालन करने के बावजूद वाहन मालिकों को गैरकानूनी रूप से दंडित कर रहे हैं। प्रतिवादियों में भारत संघ शामिल था, जिसका प्रतिनिधित्व केंद्र सरकार के वकील मिनी गोपीनाथ, के.एस. प्रेनजीत कुमार और एम. शाजना ने किया, और केरल राज्य का प्रतिनिधित्व सरकारी वकील के.एम. फैसल ने किया।

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महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे

1. CMV नियमों के नियम 100 की व्याख्या: मुख्य कानूनी मुद्दा यह था कि क्या राज्य अधिकारी उन वाहन मालिकों को दंडित कर सकते हैं जो संशोधित नियम 100 मानकों के अनुरूप “सुरक्षा ग्लेज़िंग” सामग्री का उपयोग कर रहे थे, जो भारतीय मानक IS.2553 (भाग 2) (प्रथम संशोधन): 2019 को पूरा करने वाली विशिष्ट सुरक्षा ग्लेज़िंग सामग्री के उपयोग की अनुमति देता है।

2. दृश्य प्रकाश संचरण (VLT) आवश्यकताओं का अनुपालन: याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि मेसर्स गरवारे हाई-टेक फिल्म्स लिमिटेड द्वारा निर्मित उनके “सुरक्षा ग्लेज़िंग” उत्पाद आवश्यक भारतीय मानकों के अनुरूप हैं और संशोधित नियमों द्वारा निर्दिष्ट दृश्य प्रकाश संचरण (VLT) स्तरों को बनाए रखते हैं – आगे और पीछे की खिड़कियों के लिए 70% VLT और साइड खिड़कियों के लिए 50% VLT।

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न्यायालय का निर्णय

न्यायमूर्ति एन. नागरेश ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि संशोधित नियमों के तहत “सेफ्टी ग्लेज़िंग” के उपयोग को दंडित करने में राज्य के परिवहन अधिकारियों की कार्रवाई अवैध और अस्थिर थी। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि CMV नियमों के संशोधित नियम 100 में अब “सेफ्टी ग्लेज़िंग” सामग्री के उपयोग की अनुमति है जो विशिष्ट भारतीय मानकों को पूरा करती है, और इन मानकों का पालन करने वाले वाहन मालिकों को दंडित करने का कोई कानूनी आधार नहीं है।

न्यायालय ने कहा:

“राज्य सरकार या उसके अधिकारी किसी भी मोटर वाहन के मालिकों को दंडित करने में कानूनी रूप से उचित नहीं हैं, जिसके विंडस्क्रीन या विंडो ग्लास ‘सेफ्टी ग्लास’ या ‘सेफ्टी ग्लेज़िंग’ से बनाए गए हैं, जिसमें ‘ग्लेज़िंग फेस्ड विद प्लास्टिक’ भी शामिल है, जो भारतीय मानक; IS 2553 (भाग 2) (पहला संशोधन): 2019 के अनुरूप है।”

न्यायालय ने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जारी किए गए चालान “कानूनी रूप से अवैध और अस्थिर” थे। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं पर लगाए गए जुर्माने को रद्द कर दिया, जिसमें WP(C) संख्या 23146/2022 में Ext.P8 और WP(C) संख्या 28289/2022 में Exts.P1, P1(a), और P1(b) शामिल हैं।

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केस विवरण

केस का शीर्षक: मेसर्स जॉर्ज एंड संस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया

केस नंबर: WP(C) संख्या 23146/2022 और WP(C) संख्या 28289/2022

फैसले की तारीख: 10 सितंबर, 2024

बेंच: न्यायमूर्ति एन. नागरेश

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