झूठे विवाह के वादे पर बलात्कार का मामला तब नहीं बनता जब शिकायतकर्ता पहले से विवाहित हो: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि यदि शिकायतकर्ता पहले से शादीशुदा है और अपनी वैवाहिक स्थिति को बनाए रखे हुए है, तो झूठे विवाह के वादे के आधार पर बलात्कार का आरोप कायम नहीं रह सकता। यह निर्णय न्यायमूर्ति ए. बदरुद्दीन ने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 की धारा 482 के तहत दायर याचिका को स्वीकार करते हुए दिया, जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 342 और 376(2)(n) के तहत चल रही कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला एक शिकायत से उत्पन्न हुआ जिसमें आरोप लगाया गया कि आरोपी ने शिकायतकर्ता के साथ झूठे विवाह के वादे पर यौन संबंध बनाए। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2022 के बीच कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए और इस दौरान उसने आरोपी को ₹9,30,000 की राशि भी हस्तांतरित की। बाद में जब आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया, तो 3 फरवरी 2023 को प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई।

आरोपी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोपों को रद्द करने की मांग की। उसने कहा कि उसने प्रारंभ में यह मानकर विवाह प्रस्ताव रखा था कि शिकायतकर्ता अविवाहित है, लेकिन बाद में उसे पता चला कि वह पहले से विवाहित है और उसके दो बच्चे भी हैं। इस जानकारी के मिलने के बाद आरोपी ने विवाह प्रस्ताव वापस ले लिया, जिसके बाद उसके खिलाफ ये आरोप लगाए गए।

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न्यायालय के समक्ष कानूनी प्रश्न

हाईकोर्ट के समक्ष मुख्य कानूनी प्रश्न यह था कि क्या विवाह के झूठे वादे के आधार पर बनाया गया यौन संबंध, जब शिकायतकर्ता पहले से विवाहित हो, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत बलात्कार की श्रेणी में आता है।

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राज्य की ओर से पेश लोक अभियोजक ने स्वीकार किया कि शिकायतकर्ता ने अपनी शादीशुदा स्थिति को स्वीकार किया था और यह भी माना कि उसने अपने पति को तलाक नहीं दिया था, फिर भी आरोपी के साथ संबंध बनाए थे।

न्यायालय के अवलोकन और निर्णय

न्यायमूर्ति ए. बदरुद्दीन ने अपने आदेश में भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत बलात्कार के अपराध के आवश्यक तत्वों पर प्रकाश डाला, विशेष रूप से उस स्थिति पर, जिसमें सहमति किसी तथ्य की गलत धारणा के तहत प्राप्त की जाती है। उन्होंने कहा:

“यदि कोई व्यक्ति विवाह का वादा करता है और इस वादे के आधार पर किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाता है, तो इसे गलत धारणा के तहत सहमति प्राप्त करना माना जा सकता है। लेकिन मामला पूरी तरह अलग हो जाता है जब महिला पहले से विवाहित होती है और बिना तलाक के उस शादी को जारी रखती है। ऐसे मामलों में विवाह का वादा स्वयं में असंभव हो जाता है, जिससे आरोप निराधार हो जाते हैं।”

अदालत ने आगे कहा कि जब वैवाहिक स्थिति ही विवाह के वादे को कानूनी रूप से असंभव बना देती है, तो गलत धारणा का दावा भी टिकाऊ नहीं रहता, क्योंकि शिकायतकर्ता पहले से ही अपने पति के साथ विवाहित थी और दूसरा विवाह कानूनन संभव नहीं था।

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इसके अलावा, आरोपी ने यह भी तर्क दिया कि शिकायतकर्ता के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें धोखाधड़ी और पहचान छुपाने के आरोप शामिल हैं। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल शिकायतकर्ता के खिलाफ पूर्व आपराधिक मामलों के आधार पर कार्यवाही को रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन विवाह का वादा कानूनी रूप से असंभव होने के आधार पर मामला रद्द किया जाना न्यायसंगत है।

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इन तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए, केरल हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया और त्रिशूर की फास्ट ट्रैक विशेष अदालत-II में लंबित एस.सी. संख्या 1071/2023 की कार्यवाही को रद्द कर दिया। न्यायालय ने यह ठहराया कि चूंकि शिकायतकर्ता की वैवाहिक स्थिति विवाह के वादे को कानूनी रूप से अवैध बना रही थी, इसलिए IPC की धारा 376 के तहत कोई अपराध स्थापित नहीं हो सकता।

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