सीएमडीआरएफ हेराफेरी मामले में लोकायुक्त के आदेश के खिलाफ याचिका पर केरल हाईकोर्ट ने सीएम को नोटिस जारी किया

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को पिछली वामपंथी सरकार के कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष (सीएमडीआरएफ) के दुरुपयोग का आरोप लगाने वाली शिकायत को खारिज करने के लोक आयुक्त के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना रुख बताने का निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश ए जे देसाई और न्यायमूर्ति वी जी अरुण की पीठ ने मुख्यमंत्री और उनके 18 पूर्व कैबिनेट सहयोगियों को नोटिस जारी किया।

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पिछले साल 13 नवंबर को, लोकायुक्त न्यायमूर्ति साइरिएक जोसेफ और उप-लोकायुक्त न्यायमूर्ति बाबू मैथ्यू पी जोसेफ और हारुन-उल-रशीद की तीन सदस्यीय पीठ ने सीएमडीआरएफ फंड के दुरुपयोग का आरोप लगाने वाली याचिका खारिज कर दी थी।

आरएस शशिकुमार की शिकायत में आरोप लगाया गया कि सीएम और उनके मंत्रिपरिषद ने “सार्वजनिक सेवकों के रूप में अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया और व्यक्तिगत हित और भ्रष्ट उद्देश्यों से प्रेरित होकर भ्रष्टाचार, पक्षपात और भाई-भतीजावाद के भी दोषी थे”।

लोकायुक्त ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि हालांकि चुनौती के तहत लिए गए फैसले प्रकृति में मनमाने थे, लेकिन यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं थी कि वे केवल राजनीतिक विचारों के कारण लिए गए थे।

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इसमें यह भी कहा गया था कि शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं थे।
शिकायतकर्ता ने फंड के दुरुपयोग के लिए मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को अयोग्य ठहराने की मांग की थी।

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