मनी लॉन्ड्रिंग मामले में NCP नेता नवाब मलिक की अंतरिम जमानत 3 महीने बढ़ी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक की अंतरिम जमानत तीन महीने के लिए बढ़ा दी।

मलिक ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच किए जा रहे मामले में चिकित्सा आधार पर जमानत देने से इनकार करने के बंबई हाई कोर्ट के 13 जुलाई के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था।

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि मलिक गुर्दे की बीमारी से पीड़ित हैं और 11 अगस्त को दो महीने के लिए अंतरिम जमानत मिलने के बाद से उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है।

Video thumbnail

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अंतरिम जमानत बढ़ाने का विरोध नहीं किया.

READ ALSO  मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंदसौर में बूचड़खाने के लिए एनओसी जारी करने का आदेश दिया

ईडी ने कथित तौर पर भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़े मामले में मलिक को फरवरी 2022 में गिरफ्तार किया था।

मलिक ने हाई कोर्ट से राहत की मांग करते हुए दावा किया था कि वह कई अन्य बीमारियों के अलावा क्रोनिक किडनी रोग से पीड़ित है। उन्होंने योग्यता के आधार पर जमानत की भी मांग की।

हाई कोर्ट ने कहा था कि वह दो सप्ताह के बाद योग्यता के आधार पर जमानत की मांग करने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई करेगा।

READ ALSO  जयपुर मेट्रो के लिए की जा रही भूमि अवाप्ति की कार्रवाई निरस्त

मलिक के खिलाफ ईडी का मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा एक नामित वैश्विक आतंकवादी और 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मुख्य आरोपी दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है। .

Related Articles

Latest Articles