आरोपी ने कभी भी पीड़िता से शादी करने का इरादा नहीं किया था और केवल उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए उसकी सहमति ली: केरल हाईकोर्ट  ने कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया

हाल ही में, केरल हाईकोर्ट ने आरोपी के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि आरोपी का पीड़िता से शादी करने का कभी इरादा नहीं था और उसने केवल उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए उसकी सहमति ली थी। न्यायमूर्ति के बाबू की पीठ भारतीय दंड संहिता की धारा 376(1)

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