आदेश का पालन न करने पर हाईकोर्ट ने कर्नाटक सरकार पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने तीन साल से अधिक समय तक अदालत के आदेश का पालन करने में विफल रहने पर राज्य सरकार पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित की खंडपीठ अदालत की अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में आरोप लगाया गया

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