केरल की अदालत ने नाबालिग लड़की पर यौन उत्पीड़न के आरोप में व्यक्ति को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई

एक विशेष अदालत ने पिछले साल एक नाबालिग स्कूली लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में बिहार निवासी 20 वर्षीय युवक को सोमवार को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

फास्ट ट्रैक विशेष अदालत की न्यायाधीश आर रेखा ने समजाई पर 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसने लड़की से उस समय छेड़छाड़ की जब वह अपने दोस्त के साथ स्कूल से छात्रावास जा रही थी।

विशेष लोक अभियोजक आर एस विजय मोहन ने कहा कि अदालत ने आठ गवाहों के बयान और अन्य दस्तावेजों के आधार पर दोषी को सजा सुनाई।

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यह घटना 7 जून, 2022 को तिरुवनंतपुरम में हुई थी। अभियोजन पक्ष ने कहा कि घटना के दौरान लड़की के चिल्लाने के बाद स्थानीय लोगों ने अपराधी को पकड़ लिया।

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अदालत ने अधिकारियों को जुर्माना राशि प्रभावित लड़की को सौंपने का निर्देश दिया है।

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