यहां की एक अदालत ने मंगलवार को पलक्कड़ जिले के ओट्टापलम इलाके में पिछले साल 14 साल की एक लड़की से बलात्कार करने के आरोप में एक व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा सुनाई।
फास्ट ट्रैक विशेष अदालत के न्यायाधीश सतीश कुमार ने 22 वर्षीय व्यक्ति को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) अधिनियम के तहत नाबालिग के बार-बार गंभीर प्रवेशन यौन उत्पीड़न के अपराध के लिए सजा सुनाई।
पट्टांबी पोक्सो अदालत में विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) निशा विजयकुमार ने कहा कि अदालत ने उन्हें पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न के अपराधों और भारतीय दंड संहिता के तहत घर में जबरन घुसने के लिए क्रमश: तीन साल और एक साल की सजा सुनाई।
एसपीपी ने कहा कि दोषी पर कुल 1.75 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अपराध नाबालिग लड़की के घर पर उस समय किया गया जब वह घर में अकेली थी।
वकील दिव्यलक्ष्मी की मदद से एसपीपी ने कहा कि अभियुक्त की गिरफ्तारी से लेकर सजा सुनाए जाने तक बमुश्किल एक साल का समय लगा।
एसपीपी ने कहा कि सीआई बाबूराज और एसआई शिव शंकरन के नेतृत्व में ओट्टापलम पुलिस टीम ने लगभग 22 दस्तावेज अदालत के सामने रखे और 20 गवाहों की जांच की।