दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को राज्य की अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज एक मामले के संबंध में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी।

यह विस्तार दिल्ली हाईकोर्ट के हाल ही में कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखने के फैसले के बाद किया गया है। केजरीवाल को शुरू में 26 जून को सीबीआई ने हिरासत में लिया था, जबकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज एक संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले के कारण वे पहले से ही तिहाड़ जेल में बंद थे।

केजरीवाल को पहले 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था और 20 जून को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी।

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विवाद के केंद्र में रही आबकारी नीति को 2022 में तब समाप्त कर दिया गया था, जब दिल्ली के उपराज्यपाल ने इसके निर्माण और क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच की मांग की थी। सीबीआई और ईडी ने आरोप लगाया है कि नीति को इस तरह से संशोधित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अनियमितताएं हुईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

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