कर्नाटक हाईकोर्ट ने ज्योतिषी और पति से जुड़े छेड़छाड़ मामले में आरोपों को खारिज करने से इनकार कर दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में एक ज्योतिषी और एक महिला के पति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को खारिज करने से इनकार कर दिया है, जो काफी चर्चा में रहा है।

आरोपी, मोहनदास उर्फ ​​शिवरामु, एक प्रतिष्ठित ज्योतिषी, और दीपा दर्शन एच पी, महिला के पति, ने उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक आरोपों को चुनौती देने वाली याचिकाओं का सामना किया। इन आरोपों में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498 ए (पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता), धारा 354 (महिला की शील भंग करने के इरादे से हमला), धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न), और धारा 508 (ईश्वरीय नाराजगी का भय पैदा करना) शामिल हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से धारा 34 (सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य) के साथ पढ़ा जाता है।

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विवाद एक ऐसी घटना से उपजा है, जिसमें ज्योतिषी ने कथित तौर पर पूजा समारोह के दौरान शिकायतकर्ता की कुंडली सुधारने की आड़ में उसके साथ छेड़छाड़ की। उसके पति पर ज्योतिषी की हरकतों में मदद करने और उसे चुप रहने के लिए डराने-धमकाने का आरोप है।

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दीपा दर्शन द्वारा प्रस्तुत तर्कों में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि 2018 में इसी तरह के आरोपों के तहत उनके खिलाफ दर्ज की गई पिछली शिकायत को 2019 की शिकायत को अमान्य कर देना चाहिए। उन्होंने आगे तर्क दिया कि 2018 से दंपति के अलग होने और फैमिली कोर्ट में चल रही तलाक की कार्यवाही को देखते हुए नई शिकायत अप्रासंगिक है।

हालांकि, शिकायतकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि मौजूदा मामले में आरोप अलग-अलग हैं और पिछली शिकायत की तुलना में अधिक गंभीर हैं, इसलिए अदालत में गहन जांच की आवश्यकता है।

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कार्यवाही की देखरेख कर रहे न्यायमूर्ति एस विश्वजीत शेट्टी ने मई 2014 और फरवरी 2015 के बीच की घटनाओं के संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए विशिष्ट और गंभीर आरोपों पर गौर किया। उन्होंने आरोपों की गंभीरता पर विशेष जोर दिया, विशेष रूप से कथित अवधि के दौरान पति और ज्योतिषी की मिलीभगत वाली गतिविधियों पर।

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