कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को रोडीशीटर की हत्या के मामले में भाजपा विधायक बैराठी बसवराज की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
यह मामला शिवप्रकाश उर्फ़ बिकलू शिवु की हत्या से जुड़ा है, जिसे इस वर्ष जुलाई में बेंगलुरु के भारती नगर इलाके में धारदार हथियारों से हमला कर मौत के घाट उतार दिया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने बैराठी बसवराज की कथित भूमिका की जांच शुरू की और उन्हें एफआईआर में पांचवें आरोपी के रूप में नामजद किया गया।
गिरफ्तारी की आशंका के चलते विधायक ने हाईकोर्ट का रुख कर अग्रिम जमानत की मांग की थी। याचिका पर न्यायमूर्ति सुनील दत्त यादव ने सुनवाई की और अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।
हाईकोर्ट ने बैराठी बसवराज को उचित आवेदन के साथ ट्रायल कोर्ट से संपर्क करने का निर्देश दिया। अदालत ने उन्हें गिरफ्तारी से कोई अंतरिम संरक्षण देने से भी इनकार कर दिया, जिससे जांच एजेंसियों के लिए विधायक को तलब करने या गिरफ्तार करने का रास्ता साफ हो गया है।
हालांकि, अदालत ने सीमित राहत देते हुए यह स्पष्ट किया कि इस मामले में कर्नाटक कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज़्ड क्राइम एक्ट (KOCA) के प्रावधान लागू नहीं होंगे।
मामले में पुलिस की जांच जारी है।

