कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह पता लगाने के लिए नए सर्वेक्षण का आदेश दिया कि क्या मंदिर ने सड़क पर अतिक्रमण किया है

कर्नाटक हाई कोर्ट ने बेंगलुरु शहरी जिले के उपायुक्त को भूमि रिकॉर्ड के उप निदेशक और एक तकनीकी टीम को तैनात करने का निर्देश दिया है ताकि यह रिपोर्ट पेश की जा सके कि क्या वहां एक मंदिर ने सड़क पर अतिक्रमण किया है या क्या सड़क मंदिर के चारों ओर बनाई गई है।

मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित की खंडपीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि श्री सल्लापुरदम्मा मंदिर, हेग्गनहल्ली मेन रोड, सुंकादाकट्टे गांव, बेंगलुरु द्वारा सड़क पर अवैध अतिक्रमण किया गया था।

कहा जा रहा है कि मंदिर की वजह से रास्ता बंद कर दिया गया है। तस्वीर का आकलन करने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि मंदिर सड़क के बीच में है।

हाई कोर्ट ने 8 मार्च, 2021 को बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) को साइट का दौरा करने और रिपोर्ट दर्ज करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया था।

गुरुवार को अपने हालिया आदेश में, हाई कोर्ट ने कहा कि बीबीएमपी का हलफनामा “अस्पष्ट था और कुछ भ्रम पैदा करने का प्रयास किया गया था।”

इसमें कहा गया, “हम उस बयान को समझने में असमर्थ हैं जो एक तरह से स्थिति को इंगित करता है कि मंदिर के चारों ओर सड़क बनाई गई है। यह रिपोर्ट यह दिखाने में विफल है कि क्या अवैध अतिक्रमण है और क्या मंदिर सदियों से वहां खड़ा है।” .

इसलिए “एक स्वतंत्र प्राधिकारी से स्पष्ट रिपोर्ट” प्राप्त करने के लिए, हाई कोर्ट ने एक नए सर्वेक्षण का निर्देश दिया और सुनवाई 9 फरवरी के लिए स्थगित कर दी।

READ ALSO  चीनी मांझा पर रोक सुनिश्चित करे उत्तर प्रदेश सरकार: इलाहाबाद हाईकोर्ट
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles