कर्नाटक हाईकोर्ट ने इंफोसिस के सह-संस्थापक सेनापति क्रिस गोपालकृष्णन और 15 अन्य के खिलाफ एससी/एसटी अत्याचार मामले में जांच और अदालती कार्यवाही दोनों पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति एस आर कृष्ण कुमार द्वारा बुधवार को दिए गए इस फैसले ने एक ऐसे मामले को रोक दिया है, जिसने लोगों का ध्यान खींचा है।
न्यायालय का यह आदेश एक आवेदन की समीक्षा के बाद आया, जिसमें तथ्यों का ज्ञापन शामिल था, जिसके कारण सदाशिवनगर पुलिस स्टेशन में अपराध संख्या 17/2025 और बेंगलुरु में एलएक्सएक्स अतिरिक्त सिटी सिविल और सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश में पीसीआर संख्या 1/2025 में कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी। अगली निर्धारित सुनवाई तक रोक प्रभावी रहेगी।
गोपालकृष्णन और 17 संकाय सदस्यों के खिलाफ मामला भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) के एक पूर्व प्रोफेसर सन्ना दुर्गाप्पा द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद शुरू किया गया था। आदिवासी बोवी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले दुर्गाप्पा ने दावा किया कि उन्हें फर्जी हनी ट्रैप मामले में फंसाया गया और 2010 से 2020 तक एक दशक तक जातिवादी दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा।
आरोपों और अदालत के हालिया फैसले के जवाब में गोपालकृष्णन ने हाशिए पर पड़े समुदायों की रक्षा के लिए बनाए गए कानून के दुरुपयोग पर अपनी निराशा व्यक्त की। गोपालकृष्णन ने कहा, “मैंने हमेशा निष्पक्षता, न्याय और सभी के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करने में विश्वास किया है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो।” उन्होंने न्यायसंगत व्यवहार के लिए अपनी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए कहा।
उन्होंने 2022 से IISc में परिषद के अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका का भी उल्लेख किया, यह बताते हुए कि कथित घटनाएँ उनके कार्यकाल से बहुत पहले हुई थीं, विशेष रूप से 2014 में। गोपालकृष्णन ने इस बात पर जोर दिया कि IISc अपने कार्यकारी नेतृत्व द्वारा प्रबंधित निष्पक्ष और पारदर्शी जाँच करने के लिए मजबूत नीतियाँ बनाए रखता है।
हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद गोपालकृष्णन ने न्यायिक प्रणाली में अपना विश्वास व्यक्त करते हुए कहा, “कल, माननीय कर्नाटक हाईकोर्ट ने मेरे और अन्य लोगों के खिलाफ एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत आगे की सभी जांच और कार्यवाही पर रोक लगा दी। चूंकि मामला न्यायालय में है, इसलिए मैं आगे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और मुझे विश्वास है कि न्याय होगा।”