कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को बेंगलुरू में बसवनगुडी वार्ड का नाम बदलकर डोड्डा गणपति करने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज कर दी। जनहित याचिका सत्यलक्ष्मी राव और अन्य द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने तर्क दिया था कि मूल नाम समुदाय के लिए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्य रखता है।
मुख्य न्यायाधीश एन वी अंजारिया और न्यायमूर्ति के वी अरविंद की खंडपीठ ने याचिका के खिलाफ फैसला सुनाते हुए कहा, “वार्ड या शहर का नाम बदलने का मुद्दा जनहित याचिका का मामला नहीं बनता है। याचिकाकर्ता को राहत देने के लिए कोई जनहित प्रदर्शित नहीं किया गया है।” याचिकाकर्ताओं ने शहरी विकास विभाग द्वारा 25 सितंबर, 2023 को जारी अधिसूचना को रद्द करने की मांग की थी।
अदालत ने कहा कि अधिकारियों ने वार्ड की सीमाओं को फिर से बनाने की चल रही प्रक्रिया के तहत बेंगलुरू में पहले ही कई वार्डों का नाम बदल दिया है। नतीजतन, याचिका को बिना किसी और विचार के खारिज कर दिया गया।