मुम्बई (Mumbai)- नए वर्ष की शुरुआत बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना (Kangana Ranauat) की मुसीबतों से शुरू हुआ। उध्दव ठाकरे सरकार के खिलाफ बीते एक वर्ष से मोर्चा लिए कंगना रनौत को कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए कंगना द्वारा दी गई अनिधकृत निर्माण को रोकने की अर्जी को कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा है कि कंगना ने नियमों का उलंघन करते हुए तीन फ्लैटों को आपस मे मर्ज कर लिया है।
कंगना मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश एल एस चव्हाण ने अपने आदेश में कहा कि मुम्बई के खार इलाके में 16 मंजिली इमारत की 5 वी मंजिल में कंगना ने अपने तीनो फ्लैटों को आपस मे मिला लिया था। ऐसा करते हुए उन्होंने संक एरिया, डक्ट एरिया और आम रास्ते को कवर कर दिया है। कंगना ने यह स्वीकृत योजना का गम्भीर उलंघन किया है। ऐसा करने के लिए सक्षम प्राधिकार की मंजूरी जरूरी है।
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यह कहते हुए कोर्ट ने मुम्बई नगर निगम को अनिधकृत निर्माण को गिराने से रोकने वाली याचिका को खारिज कर दिया ।
बीएमसी ने वर्ष 2008 को कंगना रनौत के खार स्थित फ्लैटों में अनधिकृत निर्माण कार्य को रोकने के लिए नोटिस जारी किया था। लेकिन उसके बाद से मामला ठंडे बस्ते में चला गया था।