कर्नाटक हाई कोर्ट ने सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ मामले की कार्यवाही पर रोक लगा दी है

कर्नाटक हाई कोर्ट ने 2022 में मंत्रिमंडल से भाजपा नेता केएस ईश्वरप्पा के इस्तीफे की मांग को लेकर यहां विरोध मार्च आयोजित करने के लिए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ दर्ज मामले में कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है।

सिद्धारमैया, जो तत्कालीन विपक्ष के नेता थे, ने कांग्रेस भवन से तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के आवास तक मार्च का नेतृत्व किया था।

मामले को रद्द करने की मांग करते हुए सिद्धारमैया द्वारा दायर आपराधिक याचिका पर मौजूदा और पूर्व विधायकों और मंत्रियों की याचिकाओं की सुनवाई के लिए गठित विशेष पीठ ने सुनवाई की।

न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने आज धारवाड़ में उच्च न्यायालय की पीठ में याचिका पर सुनवाई की।

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याचिकाकर्ता के वकील की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने 15 सितंबर को सुनवाई की अगली तारीख तक मामले की कार्यवाही पर रोक लगा दी।

यह आरोप लगाते हुए कि ठेकेदार संतोष पाटिल की आत्महत्या के लिए ईश्वरप्पा जिम्मेदार थे और उनके इस्तीफे की मांग करते हुए सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 14 अप्रैल, 2022 को विरोध प्रदर्शन किया था।

इस संबंध में यहां हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ यातायात में बाधा डालने और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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जांच करने वाली पुलिस ने 12 फरवरी, 2023 को आरोप पत्र दायर किया जिसमें सिद्धारमैया मुख्य आरोपी हैं। मामला 42वीं एसीएमएम (अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट) अदालत में लंबित है।

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